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  • दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर लगाम की तैयारी, हरियाणा में 17.5 लाख वाहनों पर प्रतिबंध

    दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर लगाम की तैयारी, हरियाणा में 17.5 लाख वाहनों पर प्रतिबंध

    चंडीगढ़.

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की पहल की है। सरकार ने वाहन मालिकों से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।

    पुराने वाहनों से होने वाला प्रदूषण पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इनके रखरखाव का खर्च अधिक होने के साथ सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं हैं। सरकार ने वाहन मालिकों से पुराने वाहन अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्रों (आरवीएसएफ) पर ही स्क्रैप कराने की अपील की है। यहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत वाहनों को नष्ट कर उपयोगी धातुओं और अन्य सामग्रियों का पुनर्चक्रण किया जाता है। इससे अनधिकृत तरीके से वाहन काटने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है।

    एनसीआर में शामिल हैं हरियाणा के 14 जिले
    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अनुसार, हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, जनवरी 2025 तक एनसीआर में 10 साल से पुराने 6,11,097 डीजल और 15 साल से पुराने 11,45,645 पेट्रोल वाहन दर्ज थे। इनकी कुल संख्या 17,56,742 थी। इनमें से जनवरी 2025 तक 4,160 डीजल और 2,377 पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण रद किया गया था।

    एनसीआर में नहीं चलाए जा सकते ऐसे वाहन
    एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत आयु सीमा पार कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहन एनसीआर में नहीं चलाए जा सकते। नियम तोड़ने पर चालान और वाहन जब्त करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। दिसंबर 2025 में संसद में पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में 21 वाहन स्क्रैपिंग केंद्र संचालित हैं। वाहन स्क्रैपिंग का कोई एक समान सरकारी शुल्क निर्धारित नहीं है। भुगतान वाहन की स्थिति, वजन और कबाड़ सामग्री के मूल्य के आधार पर तय हो सकता है। वाहन मालिक को स्क्रैप की कीमत मिल सकती है और प्रक्रिया पूरी होने पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। पात्रता के अनुसार, इसके आधार पर नए वाहन की खरीद पर प्रोत्साहन मिल सकता है।

    नए वाहन लेने पर मिल सकती है छूट
    हरियाणा ने 2022 में वाहन स्क्रैपिंग नीति अधिसूचित की थी। स्क्रैपिंग उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024 में भी प्रावधान हैं। केंद्र सरकार की व्यवस्था के तहत नए वाहन पर मोटर वाहन कर में छूट मिल सकती है। गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए यह अधिकतम 25 प्रतिशत और व्यावसायिक वाहनों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत तक हो सकती है।

  • पुराने वाहन की RC ट्रांसफर प्रक्रिया बदली, पंजाब में OTP की अनिवार्यता खत्म

    पुराने वाहन की RC ट्रांसफर प्रक्रिया बदली, पंजाब में OTP की अनिवार्यता खत्म

     लुधियाना
     पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का कारोबार करने वाले डीलरों के लिए राहत की खबर है। राज्य परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की आरसी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है।

    अब कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक समेत पुराने वाहनों की आरसी नए मालिक के नाम करवाने के लिए पुराने वाहन मालिक के मोबाइल नंबर और उस पर आने वाले ओटीपी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब आधार कार्ड और निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर पहचान संबंधी प्रक्रिया पूरी कर आरसी ट्रांसफर करवाई जा सकेगी।

    दरअसल, पिछले साल परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की आरसी ट्रांसफर करने के लिए दस्तावेजों में पुराने वाहन मालिक का मोबाइल नंबर अटैच करना अनिवार्य किया था।

    इसका उद्देश्य वाहन के वास्तविक मालिक की पहचान और दस्तावेजों की पुष्टि करना था, ताकि चोरी के वाहन या किसी अन्य विवाद की स्थिति में वाहन की जानकारी सत्यापित की जा सके। आरसी ट्रांसफर के दौरान पुराने वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता था।

    ओटीपी की बाध्यता हुई खत्म
    ओटीपी की पुष्टि के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होती थी। वाहन डीलरों का कहना है कि मोबाइल ओटीपी की बाध्यता खत्म होने से पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त में तेजी आएगी।

    खरीदार को वाहन खरीदने के बाद पुराने मालिक के मोबाइल पर ओटीपी आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में आसान होगी।

    आरसी नए मालिक के नाम से ट्रांसफर करवाई जा सकेगी
    कार डीलर शशिकांत और अनूप ने बताया कि अब यह निर्भरता खत्म होने से ग्राहकों को राहत मिलेगी। आरटीओ मनकंवल सिंह ने बताया कि अब वाहन के निर्धारित दस्तावेजों और आधार कार्ड से पहचान संबंधी प्रक्रिया पूरी कर आरसी नए मालिक के नाम ट्रांसफर करवाई जा सकेगी। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी।

     

  • भिवानी में वाहन पेड़ से टकराने से तीन की मौत और 17 घायल

    भिवानी में वाहन पेड़ से टकराने से तीन की मौत और 17 घायल

    भिवानी.

    हरियाणा के भिवानी जिले के गांव धीरणा मोड़ पर टाटा एसीई वाहन पेड़ से टकराने से तीन की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। मृतकों में महिलाएं शामिल है। वाहन में सवार लोग गांव कलिंगा से रामपुरा रस्म पगड़ी कार्यक्रम में जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक लगभग 17 लोगों से भरी हुई टाटा एसीई गाड़ी कलिंगा से रामपुरा जा रही थी।

    रास्ते में धीरणा मोड़ पर गाड़ी अचानक से अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे एक पेड़ से जा टकराई। घायलों में दो बच्चे भी शामिल है। घायलों का भिवानी के नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते है अस्पताल में स्वजन का जमावड़ा लग गया। सूचना मिलते हैं डायल 112 गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी और पुलिस की मदद से घायलों को चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल लाया गया।

  • सशक्त मोबाइल ऐप से गाड़ियों की सुरक्षा, चोरी की सूचना देने वाले पुलिस द्वारा सम्मानित होंगे

    सशक्त मोबाइल ऐप से गाड़ियों की सुरक्षा, चोरी की सूचना देने वाले पुलिस द्वारा सम्मानित होंगे

    रायपुर /रायगढ़ 
    जिले में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले मॉडिफाई साइलेंसर एवं हैवी हार्न के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। एडिशनल एसपी अनिल सोनी के मार्गदर्शन पर सीएसपी मयंक मिश्रा एवं ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह द्वारा सटीक कार्ययोजना तैयार कर अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

    अभियान को सफल बनाने  शाम सीएसपी मयंक मिश्रा ने स्थानीय गैरेज संचालकों की पुलिस कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस के “सशक्त ऐप” के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि गैरेज में प्रतिदिन आने वाले वाहनों में चोरी के वाहन भी हो सकते हैं, जिनकी पहचान इस ऐप के माध्यम से की जा सकती है। सभी गैरेज संचालकों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराया गया तथा उसके उपयोग की प्रक्रिया समझाई गई। उन्होंने कहा कि चोरी वाहन की सूचना देने वाले पुलिस मित्रों को रायगढ़ पुलिस द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

    सीएसपी ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनज़र मॉडिफाई साइलेंसर से विद्यार्थियों और बुजुर्गों को होने वाली परेशानी पर चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी गैरेज में मॉडिफाई साइलेंसर न लगाए जाएं। यदि कोई वाहन चालक यह बताए कि साइलेंसर संबंधित गैरेज में लगाया गया है, तो संबंधित पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चार पहिया वाहनों में निर्धारित मानक के अनुरूप नंबर प्लेट लगाने की हिदायत दी गई अन्यथा ऐसे वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जानकारी दी गई।

    पुलिस टीम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही मॉडिफाई साइलेंसर की खरीद-फरोख्त पर भी निगरानी रखे हुए है। आम नागरिकों एवं गैरेज संचालकों से अपील की गई है कि ऐसे वाहनों की सूचना *पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9479193299 पर दें* तथा संभव हो तो फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

    मॉडिफाई साइलेंसर और हैवी हार्न के खिलाफ अभियान तेज

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर जिले में मॉडिफाई साइलेंसर और हैवी हार्न वाले वाहनों पर अभियान चलाया जा रहा है। गैरेज संचालकों को कहा गया कि ऐसे उपकरण न लगाएं।

    यदि कोई वाहन चालक पकड़े जाने के बाद यह बताता है कि साइलेंसर संबंधित गैरेज में लगाया गया है, तो संबंधित पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चार पहिया वाहनों में निर्धारित मानक के अनुरूप नंबर प्लेट लगाने की हिदायत दी गई।

    पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई

    एसएसपी ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि मॉडिफाई साइलेंसर और हैवी हार्न लगे वाहन चालक स्वयं तत्काल ऐसे उपकरण हटवा लें। पुलिस चेकिंग में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति से समझौता नहीं किया जाएगा।

    मॉडिफाई साइलेंसर पर कार्यवाही
    अभियान के पहले ही दिन सघन चेकिंग दौरान यातायात पुलिस ने तीन दुपहिया वाहनों को मॉडिफाई साइलेंसर के साथ पकड़ा। वाहन चालकों के परिजनों को बुलाकर समझाइश दी गई तथा चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोहराया है कि अभियान निरंतर जारी रहेगा और दोबारा उल्लंघन करने वालों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।