बिहारराज्य

बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर, प्लॉट लेने से पहले ऑनलाइन चेक करें ये 5 बातें

पटना
बिहार में अगर आप जमीन या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ी सी जल्दबाजी आपकी गाढ़ी कमाई डुबा सकती है।

राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (Bihar Bhumi) ने आम जनता को जमीन विवादों और धोखाधड़ी से बचाने के लिए सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आप जमीन की जांच कर सकते हैं।

सरकार का स्पष्ट कहना है कि यदि आपने खरीदारी से पहले इन 5 जरूरी ऑनलाइन जांचों को पूरा नहीं किया, तो आप जमीन नहीं, बल्कि जमीन विवाद खरीदने जा रहे हैं।

जमीन खरीदने से पहले ऑनलाइन जरूर जांचें ये 5 बातें
1. ऑनलाइन जमाबंदी: सबसे पहले यह जांच लें कि जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन (Online Land Record) दर्ज है या नहीं। इसके लिए बिहारभूमि पोर्टल पर जाएं और 'जमाबंदी देखें' विकल्प पर क्लिक करें।

2. सरकारी या गैर मजरुआ जमीन की पहचान: यह सुनिश्चित करें कि खतियान में जमीन सरकारी या गैर मजरुआ तो दर्ज नहीं है। इसकी जांच भू-अभिलेख पोर्टल bhuabhilekh.bihar.gov.in के जरिए की जा सकती है।

3. खाता, खेसरा और रकबा का मिलान: ऑनलाइन जमाबंदी में उस खाता, खेसरा (प्लॉट संख्या) और पर्याप्त रकबा (एरिया) का सही-सही विवरण दर्ज है या नहीं, इसे ध्यान से मिला लें।

4. विक्रेता का नाम: यह देखना बेहद जरूरी है कि ऑनलाइन जमाबंदी खुद विक्रेता के नाम पर ही है या किसी पुराने पूर्वज के नाम पर।

5. अन्य हिस्सेदारों की लिखित सहमति: यदि जमाबंदी विक्रेता के अकेले नाम पर नहीं है, तो क्या उसके पास अन्य सभी वैध हिस्सेदारों की बिक्री से संबंधित लिखित सहमति मौजूद है?

दाखिल-खारिज के लिए क्या है जांच जरूरी?
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जमीन पर पूर्ण मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए दाखिल-खारिज बेहद जरूरी है। इसके लिए विक्रेता का सही हक होना अनिवार्य है, जो केवल खतियान और ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होता है।

जमीन हमेशा उसी व्यक्ति से खरीदें, जिसके नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज हो। जमीन खरीदने से पहले biharbhumi.bihar.gov.in पोर्टल पर जाकर यह पक्का कर लें कि जमाबंदी ऑनलाइन (Bihar Land Record Online) दिख रही है या नहीं।

पोर्टल पर यह जरूर चेक करें कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं, उसका खाता नंबर, खेसरा (प्लॉट नंबर) और जमीन का कुल क्षेत्रफल (रकबा) ऑनलाइन सही-सही दर्ज है।

अगर आपको जमीन संबंधी कोई शिकायत दर्ज करानी है या सुझाव देना है, तो बिहारभूमि पोर्टल के 'जन शिकायत पोर्टल' सेक्शन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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