
पटना
Bihar Berojgari Bhatta Yojana: बिहार बिहार में बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए सरकार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (SHA Scheme) चल रही है। इसके अन्तर्गत 12वीं पास या ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक 1 हजार रुपये प्रति महीने की सहायता दी जाती है।
स्वयं सहायता भत्ता के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद DRCC जाकर अपना डॉक्यूमेंट जमा करना होगा।ऑनलाइल आवेदन के लिए 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो करें-
रजिस्ट्रेशन
होमपेज पर दाईं ओर दिख रहे New Applicant Registrationबटन पर क्लिक करें।
एक नया फॉर्म खुलेगा। इसमें अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
Send OTP बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल और ईमेल पर अलग-अलग ओटीपी (OTP) आएगा। दोनों ओटीपी बॉक्स में भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।
रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा और आपके मोबाइल/ईमेल पर आपका यूज़र आईडी (User ID) और पासवर्ड (Password) भेज दिया जाएगा।
योजना का फॉर्म
- वापस वेबसाइट के होमपेज पर जाएं और यूजर आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड (Captcha) डालकर Login करें।
- लॉगिन होते ही आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, जहां आपको तीन योजनाओं के विकल्प दिखेंगे। इसमें से आपको SHA (स्वयं सहायता भत्ता योजना) का विकल्प चुनना है।
- SHA सलेक्ट करने पर आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। इसमें व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी के साथ पता और बैंकखाते की जानकारी डालनी है।
- भरी गई सारी डिटेल Preview बटन पर क्लिक करके चेक कर लें और सबमिट पर क्लिक करें।
- मेल पर मिली पावती के साथ केंद्र जाएं
- Online आवेदन सबमिट करने के बाद इसकी (Bihar Unemployment Job Scheme) पावती यूनिक पंजीकरण संख्या के साथ दिए गए मोबाईल नंबर और ई-मेल पर प्राप्त हो जाएगा।
- अब आपको 60 दिनों के भीतर अपने कागजात जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र के काउंटर में जमा करना होगा।
- आवेदन को काउंटर पर जमा करते समय किन-किन कागजातों की आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी ऑनलाइल आवेदन सबमिट करते समय ही ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा।
- साथ ही आवेदक द्वारा Online समर्पित आवेदन की एक PDF प्रति भी उनके E-mail ID पर भेज दी जाएगी।
- आवेदकों को वांछित कागजातों के सत्यापन हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर आने हेतु एक तिथि एवं समय निर्धारित किया जायेगा, जिसकी सूचना उन्हें एक सप्ताह अग्रिम में E-mail एवं SMS के द्वारा दी जायेगी।
- आवेदक E-mail पर प्राप्त अपने आवेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रति (Self Attested Copy) पर अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर और जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी के साथ बताई गई डेट पर केन्द्र पर पहुंचें।
जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में क्या होगा?
जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में एक टोकन नम्बर दिया जाएगा। अपना नंबर आने पर सारे मूल प्रमाण पत्र, सभी प्रमाण पत्रों की स्वभिप्रमाणित प्रति एवं Online समर्पित आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति के साथ काउंटर पर जायेंगे।
मूल प्रमाण पत्र Scanning के पश्चात् आवेदक को वापस कर दिए जायेंगे। कागजातों के सत्यापन के उपरांत उन्हें काउंटर से एक लिखित पावती भी दी जाएगी।
आवेदन के लिए जरूरी कागजात
12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट
10वीं की मार्कशीट
आवासीय प्रमाण-पत्र
बैंक खाता संख्या तथा बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
आधार कार्ड
आर्थिक सहायता पाने की शर्तें
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसी भी प्रकार का सरकारी भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।
- आवेदक के पास सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास स्वरोजगार नहीं हो।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले बेरोजगार युवक / युवतियों को श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे भाषा संवाद (Communication Skill) एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (Basic computer) की ट्रेनिंग लेना जरूरी है।
- उन्हें कुल प्राप्त होने वाली स्वयं सहायता भत्ता की अंतिम 5 माह की राशि तब तक विमुक्त नहीं की जाएगी, जब तक वे इस ट्रेनिंग का प्रमाण-पत्र नहीं जमा करते हैं।
- जिस दिन आवेदक को सरकारी या प्राइवेट रोजगार मिल जाएगा, उसी दिन भत्ता बंद हो जाएगा।



